Posted by admin on 2026-01-25 11:11:53 |
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UGC की हालिया खबरें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जारी "प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026" पर केंद्रित हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।
हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें OBC, SC, ST, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई और 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द या फंडिंग रोक सकते हैं।
OBC को SC/ST के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करने से सामान्य वर्ग में नाराजगी है। इसे "दूसरा SC/ST एक्ट" बताते हुए दुरुपयोग का डर जताया जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने ये नियम रोहित वेमुला जैसे मामलों से प्रेरित हैं।
90 दिनों में कमेटियां गठित करनी होंगी, साथ ही 24x7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। रिपोर्टिंग में छह मासिक और वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य है।